गौधन की सेवा, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी कानूनों का जमीनी स्तर तक सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर
पंजाब में गौ हत्या, गौ तस्करी और गौ मांस जैसे अवैध कार्यों पर पूर्ण रोक, दोषियों को 10 साल तक की कैद हो सकती है : कीमती भगत
जालंधर, 19 अगस्त : पंजाब राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष कीमती भगत ने आज राज्य के सभी जिलों के गौ सुरक्षा सेलों के प्रभारी एस.पी. और डी.एस.पी. के साथ बैठक करते हुए राज्य में गौधन की सेवा, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी कानूनों का जमीनी स्तर तक सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

स्थानीय सर्किट हाउस में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपाध्यक्ष कीमती भगत ने बताया कि पंजाब में गौ हत्या, गौ तस्करी और गौ मांस जैसे अवैध कार्यों पर पूर्ण रोक है और दोषियों को पंजाब गौ हत्या निवारण संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसी प्रकार पशुधन, गौधन और हर प्रकार के जानवर पर अत्याचार रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट लागू है। इसके तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब से किसी भी अन्य राज्य में गौधन ले जाने के लिए केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा परमिट जारी किया जा सकता है।

